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Uttarakhand News: पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना अनुमति घोषित न करने के निर्देश

Fri, 04 Jul 2025 12:40 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 04 Jul 2025 12:40 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए थे।

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Instructions to continue police recruitment selection process and not to declare results without permission
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में 2000 पदों पर चल रही पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट दिए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चयन प्रक्रिया जारी रखने व परिणाम बिना कोर्ट की अनुमति के घोषित न करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दस जुलाई की तिथि नियत की है।

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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार चमोली निवासी रोशन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, पीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। जिसकी चयन प्रक्रिया वर्तमान में गतिमान है। विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021-22, 2022-23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती न होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। लिहाजा उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए।

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याचिका में कहा कि पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए। इस मामले में उत्तराखंड बेरोजगार संघटन कई बार सरकार को प्रत्यावेदन दे चुका है। लेकिन उसके बाद भी कोई विचार नहीं किया गया। याचिका में कहा कि पुलिस की भर्ती में शामिल होने के लिए प्रदेश के नवयुवकों की आयु सीमा 22 साल से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष की जाए। क्योंकि यह परीक्षा राज्य सरकार साल दर साल नहीं करा रही है।

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