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आईआईटी रूडकी से निष्कासित छात्रों की स्पेशल अपील
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो/नैनीताल।
Updated Sun, 26 Jul 2015 01:22 AM IST
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आईआईटी रूडकी से निष्कासित छात्रों ने एकलपीठ के आदेश के चुनौती दी है जिसमें याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष स्पेशल अपील दायर कर दी है। मामले की सुनवाई सोमवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष होगी।
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मामले के अनुसार आरती नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर कर एकलपीठ के 22 जुलाई 2015 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। स्पेशल अपील में कहा गया कि उन्हें 15 जून 2015 को संस्थान से निकाल दिय गया था।
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याचिकाकर्ताओं ने स्पेशल अपील में कहा कि आईआईटी रूडकी के नियम 33 के अनुसार केवल उन्हीं विद्यर्थियों को बाहर किया जा सकता है जो प्रथम वर्ष के अंत में निर्धारित अर्न क्रेडिट एवं सीजीपीए लाने में असफल रहते है जबकि उनका अर्न क्रेडिट निर्धारित 22 अंक से ज्यादा है। इसलिए उनक रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं किया जा सकता है।
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