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कोरोना संक्रमण वाले शहर से आ रहे हैं तो लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट, पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग जरूरी
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प्रतीकात्मक फोटो।
हल्द्वानी। कोरोना संक्रमण वाले शहर (हाई लोड सिटी) से आ रहे तो चार दिन की आरटीपीसीआर की कोविड 19 की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। साथ ही पर्यटकों के लिए होटल और होम स्टे में कम से कम दो रात की बुकिंग अनिवार्य होगी।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि अनलॉक 4 के सभी दिशा-निर्देश जिले में लागू होंगे। यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वह सीमा चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर कोविड अधिकृत कोविड टेस्टिंग लेब से भुगतान कर एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। जनपद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा साथ ही आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी दस्तावेज मांगे जाए वह सभी अपलोड करने होंगे।
उन्होंने होटल प्रबंधकों से कहा कि वह चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजी लैब संचालकों से करा सकते हैं। पर्यटकों को प्रवेश देने से पहले उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। विदेश से आने वाले व्यक्तियों को एमएचए एवं एमओएचएफडब्ल्यू, केंद्र सरकार की गाइडलान का पालन करना होगा।
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राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जो व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ डीएम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60, एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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डीएम सविन बंसल ने कहा कि अनलॉक 4 के सभी दिशा-निर्देश जिले में लागू होंगे। यात्रियों के पास यह विकल्प होगा कि वह सीमा चेक पोस्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईसीएमआर कोविड अधिकृत कोविड टेस्टिंग लेब से भुगतान कर एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं। जनपद में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा साथ ही आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के समय जो भी दस्तावेज मांगे जाए वह सभी अपलोड करने होंगे।
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उन्होंने होटल प्रबंधकों से कहा कि वह चाहें तो पर्यटकों के लिए भुगतान आधारित कोविड टेस्ट की व्यवस्था निजी लैब संचालकों से करा सकते हैं। पर्यटकों को प्रवेश देने से पहले उनका कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। विदेश से आने वाले व्यक्तियों को एमएचए एवं एमओएचएफडब्ल्यू, केंद्र सरकार की गाइडलान का पालन करना होगा।
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राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। जो व्यक्ति कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ डीएम एक्ट 2005 की धारा 51 से 60, एपीडेमिक एक्ट 1897 एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।