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भूख से श्रमिकों की मौत हुई तो दर्ज होगा मुकदमा : डीएम
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डीएम सविन बंसल।
हल्द्वानी। डीएम कैंप कार्यालय में बुधवार देर शाम डीएम सविन बंसल ने कोराना संक्रमण के नियंत्रण को नामित नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। डीएम ने कहा कि खनन और निर्माण कार्यों में कार्यरत किसी भी श्रमिक की यदि भूख से मौत हुई तो संबंधित ठेकेदार और वन निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि बरेली रोड स्थित नवीन मंडी में सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही सब्जियां और फल उपलब्ध कराए जाएंगे, आम जनता को बड़ी मंडी से आपूर्ति नहीं होगी। साथ ही मंडियों में राशन की दुकानों से भीड़ कम करने के लिए उपभोक्ताओं तक जरूरी वस्तुएं, जैसे सब्जी, फल, राशन, दूध आदि पहुंचाने की व्यवस्था होम डिलीवरी से करने पर विचार किया गया।
डीएम ने कहा कि जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को अपने प्रतिष्ठान का परिचय पत्र एवं प्रतिष्ठान का पत्र अपने पास रखना चाहिए। कहा कि मीडिया, इंटरनेट सर्विस, डिश केबल सर्विस, समाचार पत्रों के प्रकाशन स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग से प्रशासन की ओर से पास नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ प्रतिष्ठान एवं संस्थान की ओर से जारी परिचय पत्र एवं अथॉरिटी लेटर से ही संबंधित का आवागमन हो सकेगा।
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डीएम ने कहा कि खनन और निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार एवं वन निगम को करनी होगी। कहा कि इस दौरान यदि किसी भी श्रमिक की भूख से मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार एवं वन निगम की होगी। कहा कि संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कर आपदा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।
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समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि बरेली रोड स्थित नवीन मंडी में सिर्फ थोक विक्रेताओं को ही सब्जियां और फल उपलब्ध कराए जाएंगे, आम जनता को बड़ी मंडी से आपूर्ति नहीं होगी। साथ ही मंडियों में राशन की दुकानों से भीड़ कम करने के लिए उपभोक्ताओं तक जरूरी वस्तुएं, जैसे सब्जी, फल, राशन, दूध आदि पहुंचाने की व्यवस्था होम डिलीवरी से करने पर विचार किया गया।
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डीएम ने कहा कि जरूरी सेवाओं से संबंधित लोगों को अपने प्रतिष्ठान का परिचय पत्र एवं प्रतिष्ठान का पत्र अपने पास रखना चाहिए। कहा कि मीडिया, इंटरनेट सर्विस, डिश केबल सर्विस, समाचार पत्रों के प्रकाशन स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों को अलग से प्रशासन की ओर से पास नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ प्रतिष्ठान एवं संस्थान की ओर से जारी परिचय पत्र एवं अथॉरिटी लेटर से ही संबंधित का आवागमन हो सकेगा।
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डीएम ने कहा कि खनन और निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के भोजन आदि की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार एवं वन निगम को करनी होगी। कहा कि इस दौरान यदि किसी भी श्रमिक की भूख से मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार एवं वन निगम की होगी। कहा कि संबंधित के खिलाफ केस दर्ज कर आपदा अधिनियम के तहत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।