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संडे मार्केट एसो. के प्रत्यावेदन को दो माह में निस्तारित करें- हाईकोर्ट

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2020 11:27 PM IST
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highcourt asked to reject the report of sunday market  in two months
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून में रविवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार को प्रशासन की ओर से हटाए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद डीएम देहरादून व नगर आयुक्त को दो माह के भीतर संडे मार्केट एसोसिएशन के प्रत्यावेदन को विधिनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। संडे मार्केट वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष हीरालाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनकी संडे मार्केट वेलफेयर सोसायटी 2004 से पंजीकृत है। वह इस स्थान पर 15 वर्षों से रविवार को बाजार लगाते आए हैं। प्रशासन ने उनको बिना किसी कारण के परेड ग्राउंड से हटा दिया है। जून 2018 से यहां रविवार को बाजार नहीं लगाने दी जा रही है।
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याचिकाकर्ता का कहना था कि उनकी सोसायटी के नाम पर मखुब अली नामक व्यक्ति ने भी हाईकोर्ट में एक फर्जी याचिका दायर की है जबकि वास्तविकता में वह इस सोसायटी के अध्यक्ष नहीं हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में डीएम को सोसायटी के असली अध्यक्ष कौन है, इसकी भी जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीएम देहरादून व नगर आयुक्त को दो माह के भीतर संडे मार्केट एसोसिएशन के प्रत्यावेदन को विधिनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए।
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