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मनरेगा कर्मी की सेवा समाप्ति के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Aug 2021 12:53 AM IST
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High Court stays on the order of termination of service of MNREGA worker
नैनीताल। हाईकोर्ट ने द्वाराहाट ब्लॉक में मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर दैनिक वेतन के रूप में कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए सीडीओ अल्मोड़ा, बीडीओ द्वाराहाट व अन्य को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार द्वाराहाट ब्लॉक में दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर नारायण सिंह रावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता को खंड विकास अधिकारी ने 21 जून 2021 को सेवा मुक्त कर दिया था। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता व अन्य मनरेगा कर्मचारी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। इन कर्मचारियों को सीडीओ अल्मोड़ा ने सात जून तक काम पर लौटने का समय दिया था। उन्हें को छोड़ अन्य कर्मचारी काम पर लौट गए। जिसके बाद उन्हें को सेवा से हटाकर उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को दैनिक वेतन पर सेवा में रख लिया गया।
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