फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court seeks reply from State Government and MDDA

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एमडीडीए से मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Jul 2021 02:33 AM IST
विज्ञापन
High Court seeks reply from State Government and MDDA
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून में नदी, नालों-खालों को बंजर भूमि में परिवर्तित कर प्लॉटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और एमडीडीए को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिए थे कि जिन क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, उन पर रोक लगाएं।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। देहरादून निवासी अजय नारायण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में नदी की भूमि को बंजर भूमि में परिवर्तित कर भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने इन पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा था कि जिन अधिकारियों के बल पर यह कार्य किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। याचिका में कहा कि भूमि का स्वरूप बदलने से नदी नाले अपना अस्तित्व खो रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed