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स्लॉटर हाउस मामले में हाईकोर्ट का दून के डीएम को कारण बताओ नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 13 Feb 2020 02:36 AM IST
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High court's show cause notice to DM of Doon in Slotter House case
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाईकोर्ट ने अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस मामले में सुनवाई के बाद पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर देहरादून के जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के पूर्व आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई।
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मामले के अनुसार देहरादून निवासी वरुण सोबती ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि 29 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट ने आदेश पारित कर सरकार को राज्य में अवैध रूप से चल रहे स्लॉटर हाउस बंद करने और खुले में पशु वध करने पर रोक लगाई था। याचिका में कहा कि देहरादून में इस आदेश का पालन नहीं हो रहा है। वहां न केवल अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं बल्कि खुले में पशुओं को मारा भी जा रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने देहरादून के डीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
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