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पशुओं को लावारिस छोड़े जाने का मामला: हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे सका हल्द्वानी नगर निगम, आज पेश होंगे आयुक्त

Fri, 01 Dec 2023 10:37 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 01 Dec 2023 10:37 AM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवारा पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को एक दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

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High Court orders haldwani Chief Municipal Commissioner to appear in court regarding stray animals
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट ने हल्द्वानी सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लावारिस पशुओं को छोड़े जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की। 

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हाईकोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त हल्द्वानी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। उन्हें यह बताने के लिए कहा गया है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या निर्णय लिए गए हैं। 22 नवंबर को कोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से पूछा था कि याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर अगली तारीख तक अपना स्पष्ट जवाब पेश करें लेकिन नगर निगम की ओर से स्पष्ट  जवाब नहीं दिया गया। इस पर कोर्ट ने मुख्य नगर आयुक्त को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी शहर सहित राज्य की व्यस्ततम सड़कों में लावारिस पशुओं के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। इनके आपस में लड़ने से एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत तक हो गई। इन पशुओं के कारण बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। 
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कई बार घंटों जाम तक लग जाता है। जबकि लावारिस पशुओं को सड़कों पर छोड़े जाने के मामले में उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित निकायों को कई बार दिशा निर्देश जारी किए हैं। याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित विभाग शिकायत करने पर उनके क्षेत्र से आवारा पशुओं को उठाकर सेल्टर में डालने के बजाय दूसरे क्षेत्र में छोड़ रहे हैं। 

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