फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court: Hearing on 23 in the matter of deducting money from pension of retired personnel

हाईकोर्ट : रिटायर कर्मियों की पेंशन से पैसा काटने के मामले में सुनवाई 23 को

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jul 2021 01:15 AM IST
विज्ञापन
High Court: Hearing on 23 in the matter of deducting money from pension of retired personnel
नैनीताल। स्वास्थ्य बीमा के नाम पर राज्य के रिटायर कर्मियों की पेंशन के पैसा काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी गणपत सिंह बिष्ट और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के नाम पर उनकी अनुमति के बिना 21 दिसंबर 2020 को एक शासनादेश जारी कर उनकी पेंशन से अनिवार्य कटौती 1 जनवरी 2021 से शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह उनकी व्यक्तिगत संपति है और सरकार इस तरह की कटौती नहीं कर सकती है। यह असांविधानिक है।

याचिका में कहा गया कि पूर्व में यह व्यवस्था थी कि कर्मचारियों का स्वास्थ्य बीमा सरकार खुद वहन करती थी लेकिन अब सरकार उनके पेंशन से स्वास्थ्य बीमा के नाम पर हर माह पैसे काट रही है। इसलिए इस संबंध में जारी पूर्व व्यवस्था को लागू किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed