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Uttarakhand: हरिद्वार जेल से दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट होगा कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
Thu, 06 Apr 2023 04:14 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Thu, 06 Apr 2023 04:14 PM IST
सार
हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रंगदारी मांगने सहित अन्य संगीन अपराधों में जेल में बंद परवीन वाल्मीकि ने अपने गुर्गों के जरिये पांच लाख की फिरौती मांगी है।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जेल से गिरोह बनाकर वसूली गैंग संचालन करने पर सजायाफ्ता परवीन वाल्मीकि को दूसरे राज्य की जेल में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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हरिद्वार निवासी राजपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि रंगदारी मांगने सहित अन्य संगीन अपराधों में जेल में बंद परवीन वाल्मीकि ने अपने गुर्गों के जरिये पांच लाख की फिरौती मांगी है।
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याचिकाकर्ता की ओर से उसे सुरक्षा दिलाए जाने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से कहा गया कि परवीन को राज्य की अन्य जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को निस्तारित कर दिया।
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