फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court challenges the appointment of VC in SSJ University

एसएसजे विवि में वीसी की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 26 Aug 2021 02:14 AM IST
विज्ञापन
High Court challenges the appointment of VC in SSJ University
नैनीताल। एनएस भंडारी को सोबन सिंह जीना विवि का कुलपति बनाए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन विपक्षियों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है जिन्होंने अब तक अपना जवाब नहीं दिया है।
विज्ञापन

पूर्व में कोर्ट ने वाइस चांसलर एनएस भडारी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता ने याचिका में राज्य सरकार, लोक सेवा आयोग, कुमाऊं विश्वविद्यालय, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा व वाइस चांसलर एनएस भंडारी को पक्षकार बनाया था।
विज्ञापन

मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रवींद्र जुगरान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नवनियुक्त वाइस चांसलर एनएस भंडारी की नियुक्ति यूजीसी के नियमावली को दरकिनार करके की है। याचिकाकर्ता का कहना था कि यूजीसी की नियमावली के अनुसार वाइस चांसलर नियुक्त होने के लिए दस वर्ष की प्रोफेसरशिप होनी आवश्यक है जबकि एनएस भंडारी की प्रोफेसरशिप साढ़े आठ वर्ष की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में प्रोफेसर भंडारी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर नियुक्त हो गए थे। उस दौरान की सेवा उनकी प्रोफेशरशिप में नहीं जोड़ी जा सकती है इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध है और उनको पद से हटाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed