{"_id":"655bc0960dcb15addc073ecf","slug":"high-court-ban-on-waqf-boards-order-to-recover-rs-27-lakh-nainital-news-c-238-1-ntl1002-1000-2023-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: 27 लाख की वसूली के वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: 27 लाख की वसूली के वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक
Tue, 21 Nov 2023 01:54 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Tue, 21 Nov 2023 01:54 AM IST
विज्ञापन
नैनीताल। हाईकोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ लिमिटेड के भवन आदि की भूमि पर वक्फ बोर्ड की ओर से स्वामित्व का दावा करते हुए 27 लाख की वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से इस मामले में विस्तृत रिकॉर्ड भी तलब किया है।
वक्फ बोर्ड की ओर से लालकुआं दुग्ध संघ के भवन व डेयरी इत्यादि की करीब 52 हजार वर्ग फुट भूमि पर दावा करते हुए 10 मार्च 2015 को 29 लाख 25 हजार का वसूली नोटिस दुग्ध संघ को थमाया था। बोर्ड ने दुग्ध संघ का खाता सीज कर रकम सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। 12 दिसंबर 2022 को वक्फ बोर्ड ने लगभग 27 लाख की वसूली का नोटिस फिर से लालकुआं दुग्ध संघ को भेजा। यह नोटिस मिलने के बाद दुग्ध संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी और बोर्ड से इस मामले से संबंधित समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
विज्ञापन
वक्फ बोर्ड की ओर से लालकुआं दुग्ध संघ के भवन व डेयरी इत्यादि की करीब 52 हजार वर्ग फुट भूमि पर दावा करते हुए 10 मार्च 2015 को 29 लाख 25 हजार का वसूली नोटिस दुग्ध संघ को थमाया था। बोर्ड ने दुग्ध संघ का खाता सीज कर रकम सरकार के खाते में जमा करने के निर्देश दिए थे। 12 दिसंबर 2022 को वक्फ बोर्ड ने लगभग 27 लाख की वसूली का नोटिस फिर से लालकुआं दुग्ध संघ को भेजा। यह नोटिस मिलने के बाद दुग्ध संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी। सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी और बोर्ड से इस मामले से संबंधित समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की गई है।
विज्ञापन