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Uttarakhand: ऑटोमैटिक सेंटर से ही फिटनेस करवाने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, वाहन स्वामियों की परेशानी खत्म

Fri, 23 Dec 2022 10:09 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Fri, 23 Dec 2022 10:09 AM IST
सार

राज्य सरकार की ओर से वाहनों की ऑटोमैटिक फिटनेस के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सेंटर बनाए गए। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर हर वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर्स को इन दोनों ही सेंटरों से फिटनेस करवाने का आदेश जारी किया था जिसका ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे थे।

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High court ban on order to get vehicles fitness done from automatic center itself
वाहन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ट्रांसपोर्टर्स और वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियों की फिटनेस करवाने के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर नहीं जाना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने इन दोनों सेंटरों से ही वाहनों की फिटनेस करवाने की अनिवार्यता से जुड़े सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि वाहन चालकों की समस्याओं को देखते हुए आरटीओ दफ्तरों में फिटनेस की व्यवस्था बनाई जाए।

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इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। राज्य सरकार की ओर से वाहनों की ऑटोमैटिक फिटनेस के लिए देहरादून के माजरी और ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में सेंटर बनाए गए। इसके बाद सरकार ने आदेश जारी कर हर वाहन चालक व ट्रांसपोर्टर्स को इन दोनों ही सेंटरों से फिटनेस करवाने का आदेश जारी किया था जिसका ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे थे।
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देहरादून के ट्रांसपोर्टर्स ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कहा गया कि ऋषिकेश, विकासनगर या देहरादून का वाहन माजरी जाकर कैसे फिटनेस करवा सकता है। यहां वाहनों की एक दिन में फिटनेस भी नहीं हो पा रही है। पूरे जिले का एकमात्र फिटनेस सेंटर होेने पर वाहन मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

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कोर्ट ने ट्रांसपोर्टर्स की इस समस्या को समझते हुए सरकार के ऑटोमैटिक सेंटर पर ही वाहनों की फिटनेस करवाने से जुड़े आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह सभी आरटीओ दफ्तरों में भी फिटनेस करवाने की व्यवस्था बनाए।

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