फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   High Court. asked. government. workers.

Nainital News: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कब तक निकाले जाएंगे मजदूर

Tue, 21 Nov 2023 01:57 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 21 Nov 2023 01:57 AM IST
विज्ञापन
High Court. asked. government. workers.
नैनीताल। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को कब तक निकाला जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए सरकार को 48 घंटे का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।
विज्ञापन




एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में 12 नवंबर से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हैं। सरकार अभी तक उनको बाहर निकालने में असफल साबित हुई है। सरकार और कार्यदाई संस्था टनल में फंसे लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। हर दिन उनको निकालने के लिए नए-नए जुगाड़ खोजे जा रहे हैं। एनजीओ ने अपनी याचिका में मांग की है कि जिन लोगों की वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी से कराई जाए। जनहित याचिका में यह भी कहा गया कि टनल के अंदर कार्य प्रारंभ होने से पहले मजदूरों को जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाए जैसे रेस्क्यू पाइप, जनरेटर, मशीन अन्य सामान। टनल के निर्माण के वक्त इस क्षेत्र की भूगर्भीय जांच ढंग से नहीं की गई, जिसकी वजह से इन मजदूरों की जान खतरे में पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed