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घायलों की करो मदद, नहीं होगी परेशानी
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, हल्द्वानी।
Updated Mon, 08 Feb 2016 01:24 AM IST
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कई बार पुलिस और सरकारी प्रक्रियाओं से झंझट से बचने के लिए लोग घायलों की मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला।
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जिसके बाद सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ऐसे ‘गुड सैमरिटन’ को बेवजह की परेशानी से बचाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
अब परिवहन विभाग ने लोगों को जागरूक करने और आदेश की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर आदेश से संबंधित बोर्ड लगाए जाएंगे।
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उप परिवहन आयुक्त एसके सिंह ने बताया कि कई लोगों को लगता है कि यदि वे सड़क पर पड़े घायल की मदद करेंगे तो उन्हें बेवजह पुलिस और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। पर ऐसा नहीं है, अब मदद करने वाले को कोई परेशान नहीं करेगा।
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यह बात ज्यादा लोग जान सके, इसके लिए परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर आदेश के संबंध में बोर्ड, बैनर लगाए जाएंगे। साथ ही, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सहयोग से स्कूलों में गोष्ठी भी होगी।
इसमें यातायात के अलावा इस आदेश के संबंध में जानकारी दी जाएगी, छात्रों को आदेश की प्रति भी दी जाएगी। जिसमें घर और आसपास के लोगों को जागरूक कर सके। स्कूलों, संस्थाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा।
उप परिवहन आयुक्त के अनुसार घायल व्यक्ति को केवल अस्पताल तक पहुंचाना होगा। इलाज करने के साथ जरूरत होने पर पुलिस को सूचित और आगे की प्रक्रिया पूरी करने की जिम्मेदारी संबंधित डाक्टर की होगी। अगर व्यक्ति अपना नाम, पता भी न बताना चाहे तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है।