फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   30 days granted to the Principal Secretary (Forest) and Chief Conservator of Forests to comply with the order.

Nainital News: आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रमुख वन सचिव और मुख्य वन संरक्षक को दिया 30 दिन का समय

Thu, 08 Oct 2026 02:23 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Thu, 08 Oct 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
30 days granted to the Principal Secretary (Forest) and Chief Conservator of Forests to comply with the order.
प्रतीकात्मक
नैनीताल। हाईकोर्ट स्टांप ड्यूटी से जुड़े एक मामले में वर्ष 2015 में पारित आदेश का अब तक पालन नहीं किए जाने के मामले में प्रमुख वन सचिव और मुख्य वन संरक्षक को आदेश का पालन करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि बिक्री प्रमाणपत्र पर राज्य सरकार केवल दो फीसदी स्टांप ड्यूटी वसूल कर सकती है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पूर्व में हाईकोर्ट को बताया गया था कि उन्होंने याचिका और एसएलपी के लंबित रहने के दौरान आठ फीसदी की दर से स्टांप ड्यूटी जमा की थी लेकिन यह भुगतान अंतिम निर्णय के अधीन था जिसमें स्टांप ड्यूटी की वसूली को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले के अंतिम निर्णय के अधीन रखा गया था। पूर्व में कोर्ट ने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम रूप से केवल दो फीसदी स्टांप ड्यूटी वसूल किए जाने की बात स्पष्ट कर दी है तो याचिकाकर्ता दो फीसदी से अधिक जमा की गई राशि वापस पाने के हकदार हैं।
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दो फीसदी से अधिक वसूली गई स्टांप ड्यूटी की राशि आठ सप्ताह के भीतर वापस करें। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर याचिकाकर्ताओं को आज की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 10 फीसदी वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed