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उत्तराखंड : पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में हाईकोर्ट में अब दीपावली के बाद होगी सुनवाई

Tue, 03 Nov 2020 01:35 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Tue, 03 Nov 2020 01:35 PM IST
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Hearing on the outstanding case of former Chief Ministers will now be heard after Deepawali
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला (File Photo)

नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री डॉ.रमेश पोखरियाल निशंक तथा पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान निशंक के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम आदेशों तक राहत दे दी है।

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बता दें कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में पूर्व सीएम कोश्यारी के मामले में उनकी ओर से जवाब कोर्ट में पेश किया जाना है। न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रुलक संस्था ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका में कहा कि पूर्व में हाईकोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश पारित कर कहा था कि कि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों, बिजली, पानी का बाजार भाव से किराया वसूला जाए।
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कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अन्य सुविधाओं का भी आकलन कर छह माह के भीतर वसूल करें। जिसके बाद इस आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लेकर आई जिसे कोर्ट ने असांविधानिककरार दिया।
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मामले में सुनवाई के दौरान पूर्व में हाईकोर्ट ने अवमानना याचिकाओं में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किया था। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए दीपावली के बाद की तिथि तय की है।

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