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Uttarakhand News: पंचायत चुनाव में आरक्षण की रोटशन प्रक्रिया को चुनौती पर सुनवाई 23 को

Sat, 21 Jun 2025 11:43 AM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Sat, 21 Jun 2025 11:43 AM IST
सार

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि नियत की है।

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Hearing on challenge to rotation process of reservation in panchayat elections on 23rd in uttarakhand
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हेतु निर्धारित किए गए आरक्षण की रोटशन प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 23 जून की तिथि नियत की है।

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बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में ये याचिकाएं दायर की हैं। इनमें कहा है कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि इसी तरह के कुछ मामले एकलपीठ में भी दायर हैं। जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है। सरकार की ओर से आगे बताया गया कि एकलपीठ के समक्ष केवल नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख वाले 11 जून के आदेश को चुनौती दी गई है।

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