फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Hearing in the High Court in the case of salary of roadways personnel even today

रोडवेज कर्मियों के वेतन मामले में हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2020 01:32 AM IST
विज्ञापन
Hearing in the High Court in the case of salary of roadways personnel even today
प्रतीकात्मक फोटो।
नैनीताल। हाइकोर्ट ने वेतन मामले में रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए मंगलवार 24 नवंबर की तिथि नियत करते हुए सुनवाई जारी रखी है।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान यूनियन के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से जून में कर्मचारियों के वेतन के लिए 18 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक वह राशि जारी नहीं की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ एवं न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन

मामले के अनुसार रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उनको निगम द्वारा समय पर वेतन व अन्य भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। कहा कि सरकार यूपी से पुराना पैसा वापस भी नहीं ले रही है। जिस कारण निगम उनको समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed