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Haldwani: बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 36 उपद्रवियों पर लगा यूएपीए, सपा नेता के भाई का नाम भी शामिल

Wed, 28 Feb 2024 12:31 PM IST
हीरा मेहरा अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Wed, 28 Feb 2024 12:31 PM IST
सार

Haldwani Violence: अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। इसी के साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 

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Haldwani Violence: UAPA imposed on 36 miscreants who set fire to Banbhoolpura police station
हल्द्वानी हिंसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 

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अब्दुल मलिक के बाद पुलिस ने अब बनभूलपुरा थाने में आग लगाने वाले 35 उपद्रवियों के खिलाफ भी यूएपीए की धारा लगा दी है। इसी के साथ इन पर 16 अन्य धाराओं में भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई निवर्तमान पार्षद और प्रभावशाली लोगों के नाम हैं।

आठ फरवरी को मलिक के बगीचे में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने गई प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव हुआ था। भीड़ ने जमकर हिंसा की और सरकारी व निजी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। यह उपद्रव बनभूलपुरा थाने तक पहुंच गया। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने के बाहर खड़े वाहनों को आग के हवाले कर दिया और थाने में भी आग लगा दी। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह मामला बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज किया गया है।

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सोमवार तक यह बात सामने आई थी कि पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक पर ही उत्तराखंड लोक संपत्ति अधिकार अधिनियम, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के साथ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 395, 323, 332, 341, 342, 353, 427 और 436 में मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अब बनभूलपुरा थाने की ओर से दर्ज मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 36 लोगों पर भी इन्हीं धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

इन पर लगाया गया है यूएपीए -
अब्दुल मलिक पुत्र अब्दुल रज्जाक निवासी लाइन नंबर 8, अरशद अय्यूब पुत्र अमीर निवासी लाइन नंबर 12 बनभूलपुरा, महबूब आलम पुत्र अब्दुल रऊफ निवासी लाइन नंबर 16 बनभूलपुरा, जीशान परवेज पुत्र जमील अहमद निवासी लाइन नंबर 14 बनभूलपुरा, जावेद सिद्दीकी पुत्र अब्दुल मोईन निवासी लाइन नंबर 17 बनभूलपुरा, असलम चौधरी पुत्र स्व.इब्राहिम निवासी लाइन नंबर 8, जुनैद पुत्र असलम निवासी लाइन नंबर 17, निजाम पुत्र असलम निवासी लाइन नंबर 17, महबूब उर्फ माकू पुत्र मुख्तार अहमद निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा, शहजाद उर्फ कनफड़ा उर्फ ठेकेदार पुत्र दिलशाद निवासी इंद्रानगर, शाहनवाज पुत्र जुम्मा निवासी नैनीताल पब्लिक स्कूल के सामने बनभूलपुरा, अब्दुल माजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर, साजिद पुत्र अब्दुल खालिद निवासी नई बस्ती ठोकर, मो.नईम पुत्र मो.फईम निवासी नई बस्ती ठोकर, शकील अहमद पुत्र शब्बीर अहमद निवासी पप्पू का बगीचा, इसरार अली पुत्र असगर अली निवासी पप्पू का बगीचा, सानू उर्फ राजा पुत्र मो.याकूब निवासी गफूर बस्ती बनभूलपुरा, रईस उर्फ बिट्टू पुत्र अनीस अहमद निवासी स्प्रिंग फील्ड स्कूल के पास बनभूलपुरा, अबू तस्लीम पुत्र स्व.इब्राहिम निवासी लाइन नंबर 10 आजादनगर, भोला उर्फ सोहेल पुत्र मो.ताहिर निवासी बाबा मजार के पास लाइन नंबर 18।

सोहेब पुत्र बब्बू खां निवासी बाबा मजार के पास लाइन नंबर 18, सलीम पाशा पुत्र शमीम पाशा निवासी वार्ड 15 जवाहर नगर, शकील अहमद अंसारी पुत्र जमील अहमद अंसारी निवासी इंद्रानगर, मौकिन अहमद सैफी पुत्र नईम अहमद सैफी निवासी गौजाजाली, जिया उर्रहमान पुत्र स्व.अखलाक हुसैन निवासी लाइन नंबर 9, शारिक सिद्दीकी पुत्र फिदा हुसैन निवासी नई बस्ती, दानिश मलिक पुत्र मो.नईम निवासी लाइन नंबर 14, मो.शुएब पुत्र सईद अहमद निवासी लाइन नंबर 14, वसीम सिद्दीकी उर्फ हप्पा पुत्र अनीश अहमद निवासी लाइन नंबर 18, तस्लीम कुरैशी पुत्र साबिर कुरैशी निवासी मलिक का बगीचा, मो.अयान पुत्र अकील अहमद निवासी लाइन नंबर 16 आजादनगर, मो.अनस पुत्र यासीन निवासी लाइन नंबर 16, मो.समीर उर्फ चांद पुत्र शफीक अहमद निवासी इंद्रानगर, जावेद कुरैशी पुत्र मो.शाकिब निवासी मोहम्मदी चौक, अयाज अहमद पुत्र हाफिज शकील निवासी गोपाल मंदिर के पास और रईश अहमद अंसारी पुत्र रफीक अहमद अंसारी निवासी मलिक का बगीचा शामिल हैं।

बनभूलपुरा की ओर से दर्ज किए गए मामले में गिरफ्तार सभी लोगों के खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के पास मामले से जुड़े पुख्ता साक्ष्य हैं।
-प्रहलाद नारायण मीणा, एसएसपी नैनीताल।


 

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