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भवन व अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार मामले में सरकार से मांगा जवाब

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Jun 2021 01:54 AM IST
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Government's reply sought in corruption case in building and other construction welfare board
नैनीताल। हाइकोर्ट ने भवन व अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। काशीपुर निवासी खुर्शीद अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2020 में भवन एवं सन्निर्माण कल्याण बोर्ड में श्रमिकों को टूल किट, सिलाई मशीनें एवं साइकिलें देने के लिए विभिन्न समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया गया था। आरोप लगाया गया कि सामग्री की खरीद में बोर्ड के अधिकारियों ने वित्तीय अनियमिताएं कीं। याचिका में कहा गया कि जब इसकी शिकायत प्रशासन और राज्यपाल से की गई तो अक्तूबर 2020 में बोर्ड को भंग कर दिया गया। बोर्ड का नया चेयरमैन शमशेर सिंह सत्याल को नियुक्त किया गया।
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जब चेयरमैन ने इसकी जांच कराई तो इसमें घोटाले की पुष्टि हुई। याचिका में कहा गया कि मामले में श्रम आयुक्त उत्तराखंड की ओर से भी जांच की गई थी, जिसमें बड़े-बड़े सफेदपोश नेताओं व अधिकारियों के नाम सामने आए लेकिन सरकार ने नया जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया जो निष्पक्ष जांच नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से इस प्रकरण में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर निष्पक्ष रूप से जांच कराने की मांग की गई है।
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