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Nainital News: टेंडर आवंटन में गड़बड़ी पर सरकार पर पचास हजार का जुर्माना

Tue, 22 Aug 2023 01:44 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 22 Aug 2023 01:44 AM IST
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Government fined fifty thousand for irregularities in tender allocation
नैनीताल। हाईकोर्ट ने देहरादून के साइंस सिटी झांझर में टेंडर आवंटन में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार पर 50 हजार का जुर्माना लगाते हुए जुर्माने की धनराशि याचिकाकर्ता को देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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मुकेश तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि 22 जून को लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें बाउंड्रीवॉल सहित अन्य कार्य किए जाने थे। टेंडर देव कंस्ट्रक्शन को दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि टेंडर गलत तरीके से आवंटित किया गया है। उन्होंने टेंडर निरस्त करने के साथ उनको टेंडर देने की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि देव कंस्ट्रक्शन की अहर्ताएं पूर्ण नहीं थीं जबकि उनका टेंडर सभी शर्तें पूरी करता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी टेंडर आवंटन को गलत माना।
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