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Nainital News: धोखाधड़ी के आरोपियों को नहीं मिली अग्रिम जमानत
Fri, 06 Oct 2023 01:50 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
Updated Fri, 06 Oct 2023 01:50 AM IST
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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह के न्यायालय ने ग्राहकों से दस करोड़ से अधिक रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी विजन सोशल सोसायटी के डायरेक्टर आनंद सिंह निवासी जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा खाम काठगोदाम व संतोष पंत निवासी गायत्री नगर काठगोदाम के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
बृहस्पतिवार को जिला जज के न्यायालय में दोनों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपियों के खिलाफ मोहन चंद्र सती की ओर से एक अन्य मामला भी हल्द्वानी में दर्ज है। इसमें 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत है। अभियुक्तगण उक्त मामले में नामजद अपराधी हैं। विवेचना अधिकारी ने फरार चल रहे आनंद सिंह व संतोष पंत के विरुद्ध गैर जमानती वारंट की मांग की। जिस पर जिला जज ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। संवाद
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बृहस्पतिवार को जिला जज के न्यायालय में दोनों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपियों के खिलाफ मोहन चंद्र सती की ओर से एक अन्य मामला भी हल्द्वानी में दर्ज है। इसमें 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत है। अभियुक्तगण उक्त मामले में नामजद अपराधी हैं। विवेचना अधिकारी ने फरार चल रहे आनंद सिंह व संतोष पंत के विरुद्ध गैर जमानती वारंट की मांग की। जिस पर जिला जज ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। संवाद
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