फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Forest Corporation challenging the ban on recruitment

वन निगम में भर्ती प्रक्रिया पर रोक को चुनौती

Fri, 25 Nov 2016 01:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।  
ब्यूरो/अमर उजाला ब्यूरो, नैनीताल।   Updated Fri, 25 Nov 2016 01:05 AM IST
विज्ञापन

नैनीताल।  उत्तराखंड वन विकास निगम ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक के एकल पीठ के आदेश को खंड पीठ के समक्ष चुनौती दी है। खंडपीठ ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश को देखे बिना कोई फैसला करने से इनकार किया। मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार (आज) की तिथि नियत की गई है। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन


उत्तराखंड वन निगम ने हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील दायर कर एकल पीठ के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी। बीती बृहस्पतिवार को रिपुदमन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर कर उत्तराखंड वन विकास निगम की ओर से 24 सितंबर 2016 को जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा था कि विज्ञापन में रखी गई शैक्षिक योग्यता नियमों के विरुद्ध है।
विज्ञापन


निगम ने चयन प्रक्रिया के लिए 20 नवंबर को ड्राइवर व निजी सहायकों, 26 नवंबर को असिस्टेंट लॉजिंग ऑफिसर, जूनियर असिस्टेंट और 27  नवंबर को लॉजिंग ऑफिसर और असिस्टेंट एकाउंटेंट के पदों पर चयन प्रक्रिया तय की थी। 20 अक्तूबर को वन विकास निगम ने बैठक कर चयन प्रक्रिया किसी अनुभवी एजेंसी से कराने का फैसला लेते हुए कार्य एसीई इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन लिमिटेड नई दिल्ली की कंपनी को दे दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि चयन प्रक्रिया  किसी निजी कंपनी से नहीं कराई जा सकती है। चयन प्रक्रिया लोक सेवा आयोग से ही होनी चाहिए थी। एकल पीठ ने सुनवाई के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार और वन निगम को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed