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प्रमुख वन संरक्षक आदेश का पालन करें वरना कोर्ट में पेश हों
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प्रमुख वन संरक्षक आदेश का पालन करें वरना कोर्ट में पेश हों
अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट केआदेश का पालन करें वरना 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष कुंदन सिंह व अन्य की ओर से दायर 14 अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिए थे कि उनको पेंशन के साथ रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए जाएं। लेकिन विभाग ने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन आदि का लाभ नहीं दिया। विभाग ने अवमानना याचिकाओं में शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है जो अभी लंबित है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया।
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अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट केआदेश का पालन करें वरना 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष कुंदन सिंह व अन्य की ओर से दायर 14 अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिए थे कि उनको पेंशन के साथ रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए जाएं। लेकिन विभाग ने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन आदि का लाभ नहीं दिया। विभाग ने अवमानना याचिकाओं में शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है जो अभी लंबित है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया।
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