फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Follow the order of Chief Conservator of Forest or else appear in court

प्रमुख वन संरक्षक आदेश का पालन करें वरना कोर्ट में पेश हों

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 02:15 AM IST
विज्ञापन
Follow the order of Chief Conservator of Forest or else appear in court
प्रमुख वन संरक्षक आदेश का पालन करें वरना कोर्ट में पेश हों
विज्ञापन

अवमानना याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने दिए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी को निर्देश दिए हैं कि वे कोर्ट केआदेश का पालन करें वरना 29 नवंबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हों।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष कुंदन सिंह व अन्य की ओर से दायर 14 अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाओं में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 22 सितंबर 2020 को सरकार को आदेश दिए थे कि उनको पेंशन के साथ रिटायरमेंट के समस्त लाभ दिए जाएं। लेकिन विभाग ने एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया। याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर कर कहा था कि वे वन विभाग में दैनिक श्रमिक कर्मचारी के पद से रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट होने के बाद सरकार व विभाग ने उनको पेंशन आदि का लाभ नहीं दिया। विभाग ने अवमानना याचिकाओं में शपथपत्र पेश कर कहा है कि उन्होंने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है जो अभी लंबित है जिसकी वजह से कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed