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फर्स्ट पास वालों को भी एमकॉम में दाखिला नहीं

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2019 01:24 AM IST
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Even those with first pass are not enrolled in M.Com
नैनीताल। पंचायत चुनाव के तहत आरक्षण में संशोधन को लेकर निदेशक पंचायती राज के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस प्रकरण पर सुनवाई 23 सितंबर को हो सकती है। निदेशक ने 16 सितंबर को यह नोटिफिकेशन जारी किया था।
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मामले के अनुसार ऊधमसिंह नगर निवासी अरुण कुमार शुक्ला ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि निदेशक पंचायतीराज ने 16 सितंबर को आरक्षण में फेरबदल करने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि चुनाव आयोग इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर चुका था। कहा कि आरक्षण को लेकर कोर्ट में अन्य याचिकाएं लंबित चल रही थीं। इसके बीच निदेशक ने चुनाव आयोग से कहकर आरक्षण में फिर फेरबदल कर दिया है, जबकि चुनाव घोषणा के बाद किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में चुनाव खत्म होने के बाद याचिका दायर कर ही चुनौती दी जा सकती है। याचिका में निदेशक पंचायती राज के 16 सितंबर के नोटिफिकेशन को निरस्त करने की मांग की गई है।
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