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विधवा को आठ सौ रुपये माह पेंशन
ब्यूूराे, अमर उजाला, हल्द्वानी।
Updated Wed, 29 Jul 2015 12:36 AM IST
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निराश्रित पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी निराश्रित विधवाओं को पेंशन दी जाती है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों।
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ग्राम पंचायत की खुली बैठक और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के माध्यम से पात्र महिलाओं का चयन किया जाता है। महिला की उम्र 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और आय चार हजार रुपये मासिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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निराश्रित विधवा महिलाओं को आठ सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। तहसीलदार कार्यालय से आय प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, ग्राम पंचायत की खुली बैठक के प्रस्ताव की प्रति, आवेदन पत्र पर प्रमाणित फोटो प्रधान या पंचायत मंत्री से होनी चाहिए।
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