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Nainital News: व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना हुआ अनिवार्य

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jan 2023 07:30 AM IST
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Dustbin Must In Commercial Vehicle
रुद्रपुर। कूड़े के निस्तारण के लिए व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना होगा। संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने वाहनों में डस्टबिन रखने को परमिट की शर्त में शामिल कर लिया है। यदि एक महीने बाद परिवहन विभाग की जांच में किसी वाहन में डस्टबिन नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ परमिट का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई होगी।
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स्वच्छता के लिए हाईकोर्ट ने वाहनों में भी ध्यान देने का आदेश दिया था। इसके बाद प्रदेश परिवहन प्राधिकरण ने ऑल इंडिया परमिट के वाहनों के लिए डस्टबिन अनिवार्य करने का आदेश जारी किया था। प्राधिकरण ने सभी आरटीओ को अपने संभागों में वाहनों में डस्टबिन रखने का आदेश जारी करने के लिए कहा था।
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वाहन में लगाए गए डस्टबिन में एकत्र कूड़े को कूड़ाघर में डालना होगा ताकि वाहनों से सड़कों पर फेंके जाने वाले कूड़े पर रोक लग सके। कूड़ाघर में कूड़ा पहुंचने से उचित निस्तारण हो सकेगा। इसलिए आरटीओ हल्द्वानी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन रखना अनिवार्य कर दिया है। आरटीओ हल्द्वानी के अधीन नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर जिलों के एआरटीओ को भी सूचना दे दी है।
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सभी मालवाहक और यात्री व्यावसायिक वाहनों में डस्टबिन लगाना होगा। बसों में दो डस्टबिन लगाए जाएंगे जबकि अन्य वाहनों में एक-एक डस्टबिन लगाना होगा। छोटे व्यावसायिक वाहनों टैक्सी, मैजिक, कार सहित अन्य वाहनों में भी डस्टबिन रखा जाएगा। इसे परमिट की शर्त में भी शामिल किया जा चुका है। एक महीने के बाद प्रवर्तन टीम को किसी व्यावसायिक वाहन में डस्टबिन नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- संदीप सैनी, आरटीओ प्रशासन, हल्द्वानी
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