फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Dowry harassment case: Husband and mother-in-law sentenced to one year in prison each

दहेज उत्पीड़न मामला : पति और सास को एक-एक साल की सजा

Fri, 09 Jan 2026 10:51 AM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Fri, 09 Jan 2026 10:51 AM IST
सार

  दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और सास को दोषी ठहराकर एक-एक वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया।

विज्ञापन
Dowry harassment case: Husband and mother-in-law sentenced to one year in prison each
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज उत्पीड़न के आरोपी पति और सास को दोषी ठहराया है। दोनों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन

अभियोजन की ओर से न्यायालय के बताया गया कि शिकायतकर्ता वंदना पाल का विवाह 23 मई 2019 को रौनक आनंद निवासी शिव विहार कुसुमखेड़ा हल्द्वानी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही पति रौनक और सास राजेंद्री आनंद की ओर से कम दहेज लाने के लिए परेशान किया गया। पांच लाख, कार तथा पेट्रोल पंप खुलवाने की मांग की जाती रही। पैसे न देने पर वंदना से मारपीट, गालीगलौज और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। जान से मारने की धमकी भी दी गई। मुखानी थाने में वर्ष 2020 में मुकदमा दर्ज किया गया।

विज्ञापन


सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने रौनक आनंद और राजेंद्री आनंद को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed