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साली की हत्या के आरोपी जीजा पर दोष सिद्ध
ब्यूरो /अमर उजाला, नैनीताल।
Updated Tue, 27 Oct 2015 11:49 PM IST
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत से वर्ष 2010 में रामनगर में हुई साली की हत्या के मामले में आरोपी जीजा पर दोष सिद्ध हो गया है। आरोपी को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी। मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ओर से एडीजीसी घनश्याम पंत ने नौ गवाह पेश किए।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि सात जून 2010 को गुरुदेव सिंह पीरूमदारा स्थित अपने खेत में पानी डालने जा रहे थे कि उन्होंने वहां एक जली हुई महिला का शव देखा।
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सूचना के बाद रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां मृतका के भाई संजय सिंह ने उसकी पहचान अपनी बहन लक्ष्मी के रूप में की।
संजय की ओर से रामनगर थाने मेें दी गई तहरीर में कहा कि उसकी बहन यहां पीरूमदारा खाटपुर कालौनी रामनगर निवासी दीदी मोनिका और जीजा हरबंश के साथ रहती थीं।
लक्ष्मी डेल्टा फैक्ट्री काशीपुर में कार्य करती थी। उसने जीजा पर दोनों बहनों पर शक करने का आरोप लगाया था। यही नहीं पुलिस बयान में उसने बताया कि उस रोज वह भाई की शादी के लिए बहन मोनिका को लेने आया था, रात्रि में उसने जीजा को खून से सने कपड़ों में देखे जाने की बात भी कही।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 411, 394 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना एसई प्रमोद दानू ने की।
आरोपी जीजा की गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस के समक्ष शारीरिक संबंध के बाद हत्या करना कबूला। जिसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया।
न्यायालय में हुई सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी श्री पंत ने नौ गवाह पेश किए गए। जिसमें आरोपी की पत्नी ने भी अपने पति के खिलाफ गवाही दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी पर दोष सिद्ध किया है। जिसे बुधवार को सजा सुनाई जाएगी।