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दर्जा मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल।
Updated Thu, 12 Mar 2015 02:12 AM IST
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हाईकोर्ट ने दर्जा प्राप्त मंत्री पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष चयन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।
न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 3 मार्च 2015 को शिकायतकर्ता ने उत्तरकाशी में एक एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता की ओर से एक वसीयत के आधार पर शिकायतकर्ता की भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्तरकाशी पुरोला की भूमि को 1984 की वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज कराया गया था तथा शिकायतकर्ता ने 2008 की वसीयत के आधार पर शिकायत की है।
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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 3 मार्च 2015 को शिकायतकर्ता ने उत्तरकाशी में एक एफआईआर दर्ज कर आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता की ओर से एक वसीयत के आधार पर शिकायतकर्ता की भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्तरकाशी पुरोला की भूमि को 1984 की वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज कराया गया था तथा शिकायतकर्ता ने 2008 की वसीयत के आधार पर शिकायत की है।
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