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लाडली प्रकरण ः आरोपियों ने कोर्ट से ली आरोप पत्र की नकल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Tue, 17 Feb 2015 02:30 AM IST
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बीते वर्ष 20 नवंबर को शीशमहल रामलीला मैदान से लापता लाडली के साथ दुष्कर्म और हत्या प्रकरण में सोमवार को आरोपियों ने जिला जज न्यायमूर्ति एनएस धनिक की कोर्ट से आरोप पत्र की नकल ली। अब मामले में 27 फरवरी को बहस होगी।
बता दें कि 20 नवंबर 2014 को शीशमहल रामलीला मैदान हल्द्वानी में आयोजित विवाह समारोह से लाडली लापता हो गई थी। 21 को मामले की प्राथमिकी भी दर्ज की गई। 25 नवंबर को खून से लथपथ बच्ची का शव बरामद हुआ। 27 नवंबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी डंपर चालक अली अख्तर उर्फ शमीम उर्फ राज पुत्र मकसूद आलम निवासी बिहार को गिरफ्तार कर लिया।
इसके बाद 29 नवंबर को प्रेमपाल वर्मा निवासी जहानाबाद पीलीभीत और जूनियर मसीह उर्फ पोक्सी निवासी फंटोका रुद्रपुर को गिरफ्तार किया गया। विवेचक विपिन पंत व सीएस जोशी ने रिमांड में आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। बाद में पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों को आरोप पत्र की नकल सोमवार को दे दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। ब्यूरो
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बता दें कि 20 नवंबर 2014 को शीशमहल रामलीला मैदान हल्द्वानी में आयोजित विवाह समारोह से लाडली लापता हो गई थी। 21 को मामले की प्राथमिकी भी दर्ज की गई। 25 नवंबर को खून से लथपथ बच्ची का शव बरामद हुआ। 27 नवंबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी डंपर चालक अली अख्तर उर्फ शमीम उर्फ राज पुत्र मकसूद आलम निवासी बिहार को गिरफ्तार कर लिया।
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इसके बाद 29 नवंबर को प्रेमपाल वर्मा निवासी जहानाबाद पीलीभीत और जूनियर मसीह उर्फ पोक्सी निवासी फंटोका रुद्रपुर को गिरफ्तार किया गया। विवेचक विपिन पंत व सीएस जोशी ने रिमांड में आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। बाद में पुलिस की ओर से तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। डीजीसी सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपियों को आरोप पत्र की नकल सोमवार को दे दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। ब्यूरो
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