{"_id":"9d516098da44cb22bbf7fb2cbf3f2e8b","slug":"car-driver-sentenced-to-two-years-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"कार चालक को दो साल की सजा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
कार चालक को दो साल की सजा
ब्यूरो/अमर उजाला, रामनगर
Updated Sat, 31 Jan 2015 07:27 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पांच वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में कोर्ट ने कार चालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
घटनाक्रम के अनुसार सुरेंद्र कुमार निवासी मोहननगर गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 9 अक्तूबर 2010 को वह अपने दोस्त करम सिंह के साथ बाइक पर रामनगर से काशीपुर की ओर जा रहा था। हल्दुआ के पास उनके दोस्त रमेश, राजू निवासी बेतखेड़ी बाजपुर मिले।
विज्ञापन
बातचीत के दौरान काशीपुर की ओर से आ रहे कार चालक मनोज कुमार थाना मेडिकल मेरठ ने करम, रमेश, राजू को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें राजू की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ओमकुमार ने वाहन चालक मनोज को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन