फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Car driver sentenced to two years

कार चालक को दो साल की सजा

Sat, 31 Jan 2015 07:27 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रामनगर
ब्यूरो/अमर उजाला, रामनगर Updated Sat, 31 Jan 2015 07:27 PM IST
विज्ञापन
Car driver sentenced to two years

पांच वर्ष पहले सड़क दुर्घटना में हुई मौत के मामले में कोर्ट ने कार चालक को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


घटनाक्रम के अनुसार सुरेंद्र कुमार निवासी मोहननगर गदरपुर (ऊधमसिंह नगर) ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि 9 अक्तूबर 2010 को वह अपने दोस्त करम सिंह के साथ बाइक पर रामनगर से काशीपुर की ओर जा रहा था। हल्दुआ के पास उनके दोस्त रमेश, राजू निवासी बेतखेड़ी बाजपुर मिले।
विज्ञापन


बातचीत के दौरान काशीपुर की ओर से आ रहे कार चालक मनोज कुमार थाना मेडिकल मेरठ ने करम, रमेश, राजू को जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया, जिसमें राजू की मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ओमकुमार ने वाहन चालक मनोज को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed