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होटल व्यवसायी भूपेश जोशी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी।
Updated Wed, 11 Mar 2015 02:01 AM IST
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इंपीरियल हाइट्स रिजार्ट अल्मोड़ा के मालिक और व्यवसायी भूपेश जोशी के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने मुखानी पुलिस और अल्मोड़ा पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस भूपेश जोशी की तलाश में लगी है। भूपेश जोशी के खिलाफ उनके रिश्तेदार मुखानी निवासी गिरीश नैनवाल ने चेक बाउंस का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था।
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गिरीश नैनवाल के अनुसार 2012 में भूपेश जोशी ने कसारदेवी अल्मोड़ा में इंपीरियम हाइट्स रिजार्ट बनाने के लिए उनसे लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उन्होंने वापस नहीं किए। आरोप लगाया कि बाद में भूपेश ने उन्हें रकम के बदले कुछ चेक दिए, जो बाउंस हो गए। नवंबर 2014 में गिरीश ने इसके लिए भूपेश को एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन जवाब ने मिलने पर गिरीश ने भूपेश के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया, जिसके तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने पहले भूपेश के खिलाफ समन और फिर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन उसके पेश न होने पर कोर्ट ने 18 फरवरी को भूपेश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। जिसकी तामील के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं।
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