फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Bhupesh Joshi issued against hotelier Anbeedblu

होटल व्यवसायी भूपेश जोशी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी

Wed, 11 Mar 2015 02:01 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी।
ब्यूरो/अमर उजाला, हल्द्वानी। Updated Wed, 11 Mar 2015 02:01 AM IST
विज्ञापन

इंपीरियल हाइट्स रिजार्ट अल्मोड़ा के मालिक और व्यवसायी भूपेश जोशी के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने मुखानी पुलिस और अल्मोड़ा पुलिस को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस भूपेश जोशी की तलाश में लगी है। भूपेश जोशी के खिलाफ उनके रिश्तेदार मुखानी निवासी गिरीश नैनवाल ने चेक बाउंस का आरोप लगाते हुए कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था।

विज्ञापन


गिरीश नैनवाल के अनुसार 2012 में भूपेश जोशी ने कसारदेवी अल्मोड़ा में इंपीरियम हाइट्स रिजार्ट बनाने के लिए उनसे लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उन्होंने वापस नहीं किए। आरोप लगाया कि बाद में भूपेश ने उन्हें रकम के बदले कुछ चेक दिए, जो बाउंस हो गए। नवंबर 2014 में गिरीश ने इसके लिए भूपेश को एक लीगल नोटिस भिजवाया, लेकिन जवाब ने मिलने पर गिरीश ने भूपेश के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज करवाया, जिसके तहत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी की अदालत ने पहले भूपेश के खिलाफ समन और फिर जमानती वारंट जारी किए, लेकिन उसके पेश न होने पर कोर्ट ने 18 फरवरी को भूपेश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए। जिसकी तामील के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed