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चरस तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला,नैनीताल
Updated Tue, 03 Mar 2015 01:52 AM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 7 फरवरी 2015 को महेशखान तिराहा भवाली में पुलिस ने चंदन सिंह पुत्र हरक सिंह निवासी सूपी (मुक्तेश्वर) को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था।
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सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार गुप्ता की अदालत में जमानत अर्जी सुनवाई को पेश हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पंत ने विरोध करते हुए कहा कि आरोपी के पास चरस बड़ी मात्रा में मिली है जो गैर जमानती अपराध है। इस आधार पर आरोपी की जमानत खारिज कर दी गई। ब्यूरो
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