फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   अवैध पेड़ कटान में रेंजर मेहता समेत चार के खिलाफ चार्जशीट

अवैध पेड़ कटान में रेंजर मेहता समेत चार के खिलाफ चार्जशीट

Tue, 31 Jul 2018 02:33 AM IST
Updated Tue, 31 Jul 2018 02:33 AM IST
विज्ञापन
अवैध पेड़ कटान में रेंजर मेहता समेत चार के खिलाफ चार्जशीट
सिरसी जंगल में काटा गया पेड़
हल्द्वानी। रेलवे को हस्तांतरित वन भूमि से पेड़ों के अवैध कटान प्रकरण में रेंजर समेत चार के खिलाफ चार्जशीट सौंप दी गई है। अब प्रमुख वन संरक्षक, पीसीसीएफ (मानव संसाधन) की मंजूरी का इंतजार है। इस प्रकरण में रेंजर, वन दरोगा, दो गार्ड पूर्व में ही निलंबित किए जा चुके हैं।
विज्ञापन

रेलवे ट्रैक के चौड़ीकरण के लिए तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज के अंतर्गत कई हेक्टेयर वन भूमि रेलवे को हस्तांतरित की गई है। इस ट्रैक के चौड़ीकरण की आड़ में रेलवे के ठेकेदार ने अवैध ढंग से 214 पेड़ों को काट दिया था। इन पेड़ों को अवैध ढंग से सौदा भी कर दिया गया। ऊधमसिंह नगर की सिडकुल चौकी पुलिस ने इन काटे गए पेड़ों से भरी एक ट्रॉली पकड़ कर वन विभाग को दी थी। इसके बाद पेड़ों के कटान प्रकरण सुर्खियों में आना शुरू हो गया है। तब वन अधिकारियों को सैकड़ों पेड़ काटने का पता चला था। वन अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकरण में रेंजर भूपाल सिंह मेहता से लेकर गार्ड तक की लापरवाही सामने आई थी। बाद में इस मामले में रेंजर मेहता, वन दरोगा माधोराम, गार्ड संपूर्णानंद, हरीश बिष्ट को निलंबित किया गया। इधर अधिकारिक जानकारी के अनुसार रेंजर समेत चारों कर्मियों के खिलाफ चार्जशीट मुख्यालय (देहरादून) को सौंप दी गई है। रेंजर की चार्जशीट पर प्रमुख वन संरक्षक जयराज और दरोगा-गार्ड की चार्जशीट पर मानव संसाधन प्रमुख की मुहर लगते ही स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।
विज्ञापन



टांडा रेंज में रेलवे को हस्तांतरित वन भूमि में काटे गए थे 214 पेड़
वन अफसरों ने मुख्यालय को सौंपी
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed