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नाबालिग छात्रा के अपहरण के दो आरोपी गिरफ्तार
Updated Mon, 24 Sep 2018 02:05 AM IST
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भवाली (नैनीताल)। नथुवाखान क्षेत्र से नाबालिग छात्रा के अपहरण में वांछित दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह छात्रा पिछले माह 26 अगस्त की रात से लापता थी। तब उसकी मां ने भवाली थाने में 27 अगस्त को गुमशुदगी दर्ज कराई थी।
छात्रा 27 अगस्त को हल्द्वानी पहुंची। जहां से इंदिरानगर वार्ड नंबर चार हल्द्वानी निवासी टुकटुक चालक मो. शाकिर उसे अपने घर ले गया। तब से शादी, नौकरी के बहाने उसे दिल्ली, रुद्रपुर ले जाया गया। गुमशुदगी के 15 दिन बाद पुलिस ने नौ सितंबर छात्रा को रुद्रपुर से बरामद किया था। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण, रेप के आरोप में तरमीम किया। हल्द्वानी के मोहल्ला इंदिरानगर वार्ड नंबर चार निवासी मो. सफदर को पुलिस ने दस सितंबर को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले 26 अगस्त की रात रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम रीठा पोखरा सिमायल निवासी सूरज चिलवाल पर छात्रा से रेप का आरोप लगा। कोतवाल उम्मेद सिंह दानू ने बताया कि 12 सितंबर को गिरफ्तार सूरज का धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट में चालान हुआ। इस मामले में इंदिरानगर वार्ड नंबर चार हल्द्वानी निवासी टुकटुक चालक मो. शाकिर और मो. इशरत को पुलिस कई दिन से तलाश रही थी। इन पर युवती को शादी, नौकरी का झांसा देकर अपहरण का आरोप है। इसलिए पुलिस ने रविवार सुबह हल्द्वानी से मो. शाकिर समेत उसके भाई मो. इशरत को भी गिरफ्तार कर लिया। धारा 363, 365, 366, 368 के तहत इनका चालान हुआ। जहां से न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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छात्रा 27 अगस्त को हल्द्वानी पहुंची। जहां से इंदिरानगर वार्ड नंबर चार हल्द्वानी निवासी टुकटुक चालक मो. शाकिर उसे अपने घर ले गया। तब से शादी, नौकरी के बहाने उसे दिल्ली, रुद्रपुर ले जाया गया। गुमशुदगी के 15 दिन बाद पुलिस ने नौ सितंबर छात्रा को रुद्रपुर से बरामद किया था। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी को अपहरण, रेप के आरोप में तरमीम किया। हल्द्वानी के मोहल्ला इंदिरानगर वार्ड नंबर चार निवासी मो. सफदर को पुलिस ने दस सितंबर को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले 26 अगस्त की रात रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम रीठा पोखरा सिमायल निवासी सूरज चिलवाल पर छात्रा से रेप का आरोप लगा। कोतवाल उम्मेद सिंह दानू ने बताया कि 12 सितंबर को गिरफ्तार सूरज का धारा 376 आईपीसी, 3/4 पॉक्सो एक्ट में चालान हुआ। इस मामले में इंदिरानगर वार्ड नंबर चार हल्द्वानी निवासी टुकटुक चालक मो. शाकिर और मो. इशरत को पुलिस कई दिन से तलाश रही थी। इन पर युवती को शादी, नौकरी का झांसा देकर अपहरण का आरोप है। इसलिए पुलिस ने रविवार सुबह हल्द्वानी से मो. शाकिर समेत उसके भाई मो. इशरत को भी गिरफ्तार कर लिया। धारा 363, 365, 366, 368 के तहत इनका चालान हुआ। जहां से न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
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