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डंपर चालक को दो साल की कैद
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- फोटो : PTI
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रामनगर (नैनीताल)। छह साल पहले सड़क हादसे में हुई टेंपो चालक की मौत के मामले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने डंपर चालक को दो साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त पर नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि 10 मई 2013 को चोरपानी स्टोन क्रशर के पास डंपर (यूए-04डी-2544) ने टेंपो (यूके-04पीए-3732) में टक्कर मार दी थी। हादसे में टेंपो चालक कमलेश सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी ढेला की मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर डंपर चालक मस्तान हुसैन निवासी गूलरघट्टी के खिलाफ धारा 279, 304ए, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम अहमद की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डंपर चालक को दो साल की और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
डंपर चालक को दो साल की कैद
2013 में डंपर की टक्कर से हुई थी टेंपो चालक की मौत
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एसएसआई कश्मीर सिंह ने बताया कि 10 मई 2013 को चोरपानी स्टोन क्रशर के पास डंपर (यूए-04डी-2544) ने टेंपो (यूके-04पीए-3732) में टक्कर मार दी थी। हादसे में टेंपो चालक कमलेश सिंह पुत्र खुशाल सिंह निवासी ढेला की मौत हो गई थी। परिजनों की तहरीर पर डंपर चालक मस्तान हुसैन निवासी गूलरघट्टी के खिलाफ धारा 279, 304ए, 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट नदीम अहमद की कोर्ट में चल रही थी। सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए डंपर चालक को दो साल की और नौ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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डंपर चालक को दो साल की कैद
2013 में डंपर की टक्कर से हुई थी टेंपो चालक की मौत