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आरक्षित श्रेणी की दुकानें बेचीं
Updated Sun, 07 Oct 2018 02:09 AM IST
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हल्द्वानी। कृषि उत्पादन मंडी समिति ने हल्द्वानी थोक सब्जी मंडी में किसान बाजार की दुकानों का आवंटन नियमों को ताख पर रख कर किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महिला श्रेणी में आरक्षित किसान बाजार की दुकान को किसी और के नाम पर हस्तांतरित कर दिया गया। फल, सब्जी, सीमेंट, टायर, ट्यूब, जानवरों के चारे के लिए दी गई दुकानों में दूसरे कारोबार चल रहे हैं।
थोक मंडी में नियमों की अनदेखी का खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से हुआ है। हीरा विहार कॉलोनी निवासी हेमंत सिंह गौनिया ने सूचना के अधिकार के तहत मंडी समिति से किसान बाजार में आवंटित दुकानों के संबंध में जानकारी मांगी थी। आरटीआई में जानकारी दी गई है कि किसान बाजार में दिव्यांग श्रेणी में दुकान प्राप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी में दुकान संख्या 29, महिला श्रेणी में दुकान संख्या 22 दी गई थी। बाद में दोनों दुकानों को दूसरे को बेच दिया गया। नियमानुसार दुकानों को दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। हरा चारा, धूनी, भूसी बेचने के लिए आवंटित दुकान में दूसरा कारोबार हो रहा है। दुकान संख्या तीन में किसानों के लिए कपड़े बिकने की जगह होटल खुल गया। दुकान संख्या चार में सीमेंट-सरिया, टायर, ट्यूब, दुकान संख्या 13 में फल, सब्जी बेची जानी थी। दुकान संख्या 13 में फल, सब्जी की जगह डिस्पोजेबल, जनरल स्टोर चल रहा है। दुकान संख्या चार से सीमेंट, सरिया नहीं है। मंडी के नियमों के अनुसार किसी भी दुकान को आवंटन के बाद दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। साथ ही दुकान को जिसके लिए मंडी से लिया गया है वही कारोबार होना चाहिए।
मंडी में किसान बाजार की दुकानों के आवंटन में नियम दरकिनार
फल, सब्जी के लिए ली गई दुकान में चल रहा जनरल स्टोर
- किसान बाजार की दुकानों का आवंटन काफी वर्ष पूर्व हुआ था। दुकानों को नीलामी की पद्धति से आवंटित किया गया था। जिसने बोली सबसे ज्यादा लगाई उसे आवंटित की गई। यह मामला उनकी तैनाती से पहले का है, इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते।
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- विश्व विजय सिंह देव, सचिव मंडी समिति हल्द्वानी
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थोक मंडी में नियमों की अनदेखी का खुलासा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना से हुआ है। हीरा विहार कॉलोनी निवासी हेमंत सिंह गौनिया ने सूचना के अधिकार के तहत मंडी समिति से किसान बाजार में आवंटित दुकानों के संबंध में जानकारी मांगी थी। आरटीआई में जानकारी दी गई है कि किसान बाजार में दिव्यांग श्रेणी में दुकान प्राप्त नहीं हुई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी में दुकान संख्या 29, महिला श्रेणी में दुकान संख्या 22 दी गई थी। बाद में दोनों दुकानों को दूसरे को बेच दिया गया। नियमानुसार दुकानों को दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। हरा चारा, धूनी, भूसी बेचने के लिए आवंटित दुकान में दूसरा कारोबार हो रहा है। दुकान संख्या तीन में किसानों के लिए कपड़े बिकने की जगह होटल खुल गया। दुकान संख्या चार में सीमेंट-सरिया, टायर, ट्यूब, दुकान संख्या 13 में फल, सब्जी बेची जानी थी। दुकान संख्या 13 में फल, सब्जी की जगह डिस्पोजेबल, जनरल स्टोर चल रहा है। दुकान संख्या चार से सीमेंट, सरिया नहीं है। मंडी के नियमों के अनुसार किसी भी दुकान को आवंटन के बाद दूसरे को बेचा नहीं जा सकता है। साथ ही दुकान को जिसके लिए मंडी से लिया गया है वही कारोबार होना चाहिए।
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मंडी में किसान बाजार की दुकानों के आवंटन में नियम दरकिनार
फल, सब्जी के लिए ली गई दुकान में चल रहा जनरल स्टोर
- किसान बाजार की दुकानों का आवंटन काफी वर्ष पूर्व हुआ था। दुकानों को नीलामी की पद्धति से आवंटित किया गया था। जिसने बोली सबसे ज्यादा लगाई उसे आवंटित की गई। यह मामला उनकी तैनाती से पहले का है, इससे अधिक कुछ नहीं बता सकते।
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- विश्व विजय सिंह देव, सचिव मंडी समिति हल्द्वानी