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सेवानिवृत जिला युवा कल्याण अधिकारी और प्रधान सहायक के खिलाफ मामला दर्ज
Updated Sat, 22 Sep 2018 11:35 PM IST
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गबन में रिटायर जिला युवा कल्याण अधिकारी, प्रधान सहायक पर केस
बागेश्वर। गबन के आरोप में रिटायर जिला युवा कल्याण अधिकारी और विभाग के तत्कालीन प्रधान सहायक के खिलाफ कोतवाली में धारा 420, 409 के तहत गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला युवा कल्याण अधिकारी एएस रावत ने कोतवाली में दी गई तहरीर में जिले के सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण अधिकारी जीवन लाल और तत्कालीन प्रधान सहायक चित्रा पांडे पर 2012-13 में पीआरडी जवानों की गलत तरीके से नियुक्ति करने और उनका मानदेय आहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मानदेय का भुगतान न होने पर पीआरडी जवानों ने उस वक्त विभाग के खिलाफ आंदोलन भी किया था। मामला सही पाए जाने पर शासन ने शुक्रवार को जिला युवा कल्याण अधिकारी को सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण अधिकारी जीवन लाल और तत्कालीन प्रधान सहायक चित्रा पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
जिला युवा कल्याण अधिकारी एएस रावत ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
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बागेश्वर। गबन के आरोप में रिटायर जिला युवा कल्याण अधिकारी और विभाग के तत्कालीन प्रधान सहायक के खिलाफ कोतवाली में धारा 420, 409 के तहत गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है।
जिला युवा कल्याण अधिकारी एएस रावत ने कोतवाली में दी गई तहरीर में जिले के सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण अधिकारी जीवन लाल और तत्कालीन प्रधान सहायक चित्रा पांडे पर 2012-13 में पीआरडी जवानों की गलत तरीके से नियुक्ति करने और उनका मानदेय आहरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मानदेय का भुगतान न होने पर पीआरडी जवानों ने उस वक्त विभाग के खिलाफ आंदोलन भी किया था। मामला सही पाए जाने पर शासन ने शुक्रवार को जिला युवा कल्याण अधिकारी को सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण अधिकारी जीवन लाल और तत्कालीन प्रधान सहायक चित्रा पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे।
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जिला युवा कल्याण अधिकारी एएस रावत ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर देकर दोनों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 409 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई है। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।
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