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ई रिक्शा एजंसी मालिक का दस हजार का चालाल
Updated Fri, 15 Sep 2017 02:16 AM IST
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हल्द्वानी। टीपीनगर चौकी प्रभारी देर रात तीन बजे टेंपो से घूमती चार महिलाओं को पकड़ने के बाद उनको परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में हीरानगर चौकी प्रभारी ने दो टेंपो को जब्त कर लिया है।
हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि रात करीब तीन बजे टीपीनगर चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह नेगी ने महिलाओं को लेकर घूम रहे टेंपो चालकों का पीछा किया। टेंपो रोडवेज में आकर रुक गए। इस बीच वायरलेस से सूचना प्रसारित होने पर हीरानगर चौकी की पुलिस ने चार महिलाओं के साथ टेंपो को पकड़ लिया। पुलिस ने टेंपो चालक शिवाजी कॉलोनी समता आश्रम गली निवासी शेखर गुप्ता और वार्ड नंबर 24 बनभूलपुरा निवासी करन सिंह का टेंपो जब्त कर लिया। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ करने के बाद उनको परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस को टेंपो चालकोें की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार कागजात न मिलने पर पुलिस ने बहेड़ी के चालक सेवाराम का टेंपो जब्त कर लिया। पैरवी के लिए टेंपो मालिक के आने पर पुलिस ने उसका दस हजार रुपये का चालान किया। इधर ई रिक्शा को बगैर सत्यापन कराए चालकों के हाथ देने पर रामपुर रोड भवानीगंज निवासी एजेंसी मालिक देवेंद्र गुप्ता की गलती पाई गई। पुलिस ने एजेंसी मालिक का दस हजार रुपये का चालान किया। पुलिस ने सलाह दी कि बगैर सत्यापन कराए चालकों को किराए पर ई रिक्शा देना दंडनीय है।
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हीरानगर चौकी प्रभारी प्रताप सिंह नगरकोटी ने बताया कि रात करीब तीन बजे टीपीनगर चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह नेगी ने महिलाओं को लेकर घूम रहे टेंपो चालकों का पीछा किया। टेंपो रोडवेज में आकर रुक गए। इस बीच वायरलेस से सूचना प्रसारित होने पर हीरानगर चौकी की पुलिस ने चार महिलाओं के साथ टेंपो को पकड़ लिया। पुलिस ने टेंपो चालक शिवाजी कॉलोनी समता आश्रम गली निवासी शेखर गुप्ता और वार्ड नंबर 24 बनभूलपुरा निवासी करन सिंह का टेंपो जब्त कर लिया। पुलिस ने महिलाओं से पूछताछ करने के बाद उनको परिजनों के हवाले कर दिया। पुलिस को टेंपो चालकोें की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी प्रकार कागजात न मिलने पर पुलिस ने बहेड़ी के चालक सेवाराम का टेंपो जब्त कर लिया। पैरवी के लिए टेंपो मालिक के आने पर पुलिस ने उसका दस हजार रुपये का चालान किया। इधर ई रिक्शा को बगैर सत्यापन कराए चालकों के हाथ देने पर रामपुर रोड भवानीगंज निवासी एजेंसी मालिक देवेंद्र गुप्ता की गलती पाई गई। पुलिस ने एजेंसी मालिक का दस हजार रुपये का चालान किया। पुलिस ने सलाह दी कि बगैर सत्यापन कराए चालकों को किराए पर ई रिक्शा देना दंडनीय है।
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