फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   लुटेरे को तीन साल की सजा अर्थदंड

लुटेरे को तीन साल की सजा अर्थदंड

Tue, 20 Feb 2018 02:31 AM IST
Updated Tue, 20 Feb 2018 02:31 AM IST
विज्ञापन
लुटेरे को तीन साल की सजा अर्थदंड
court
हल्द्वानी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सोमवार को एक लाख की लूट के मामले में लुटेरे को दोषी पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है। लुटेरे पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी दीपारानी के अनुसार नईबस्ती बनभूलपुरा निवासी आजम खां 17 सितंबर 14 को नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक से एक लाख रुपये निकालकर साइकिल से घर जा रहा था। बैंक के गेट के समीप एक लुटेरे ने आजम को टक्कर मारी और रुपये लेकर भागने लगा। आजम ने शोर मचाते हुए यातायात पुलिस की मदद से लुटेरे को पकड़ लिया। लुटेरे ने खुद को रफत अली निवासी शब्बू का नाला नागनी मुरादाबाद बताया था। पुलिस ने उससे 50-50 हजार रुपये की दो गड्डियां भी बरामद कर ली थीं। विवेचना के बाद उपनिरीक्षक नंदन सिंह रावत ने आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। सोमवार को अदालत ने लुटेरे रफत को तीन साल की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed