फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Court Order of Nainital

दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 08 Jan 2022 12:15 AM IST
विज्ञापन
Court Order of Nainital
Wooden gavel and books on wooden table, law concept - फोटो : Court-00000.jpg
नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिए गए आरोपी की अविलंब रिहाई के भी आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि दो जनवरी 2021 को काठगोदाम निवासी एक महिला ने अपने मकान मालिक राजू निवासी जवाहर ज्योति दमुवाढूंगा के खिलाफ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने राजू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायालय में आठ गवाह पेश किए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता बसंत जोशी ने न्यायालय को बताया कि आरोपी राजू और महिला किराएदार के बीच पिछले कुछ समय से मकान के किराए को लेकर मतभेद चल रहा था। महिला किराएदार ने छह सात माह से किराया भी नहीं दिया था और जब मकान मालिक राजू ने महिला से मकान खाली कराने को कहा तो महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

बचाव पक्ष के अधिवक्ता जोशी ने न्यायालय को बताया कि गवाहों के बयान और महिला की मेडिकल रिपोर्ट से उसके साथ दुष्कर्म होने की पुष्टि नहीं हुई है। दोनों पक्षों और गवाहों के बयान सुनने, पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विद्वान न्यायाधीश राजेंद्र जोशी ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी बनाए गए राजू को दोषमुक्त करार देते हुए रिहाई आदेश अविलंब संबंधित कारागार को भेजने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed