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अधिवक्ता को सुरक्षा देने के निर्देश

Fri, 17 Apr 2015 02:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 17 Apr 2015 02:08 AM IST
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हाईकोर्ट ने याची अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसएसपी नैनीताल को आदेश  दिया है कि वह अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही न्यायालय ने काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक गदरपुर अरविंद पांडे, जयप्रकाश मित्तल, पूर्व ग्राम प्रधान कनौरा बाजपुर राजू गुप्ता, स्टेट प्रेसिडेंट मुलायम यूथ ब्रिगेड राजेंद्र सबरवाल को नोटिस जारी किया है।

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मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के अधिवक्ता वीर कुंवर सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी। मामले के अनुसार याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि प्रार्थी का उत्तराखंड बाजपुर दोराहे में पैतृक कृषि भूमि है जहां पर काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के रिश्तेदारों की भी भूमि है।
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याचिका में कहा गया कि उनके रिश्तेदारों की कृषि भूमि पर बरेली से काशीपुर की ओर 400 केवीए हाईटेंशन लाइन गुजर रही थी जिसे विपक्षीगणाें ने पावर कारपोरेशन काशीपुर से मिलीभगत कर उस हाईटेंशन लाइन को वहां से हटवाकर प्रार्थी के पैतृक भूमि पर लाईन डलवा दी। इस प्रकरण को लेकर प्रार्थी ने न्यायालय में केस भी दायर कर रखा है। याचिका में कहा गया कि उस लाइन का निर्माण हो चुका है इसलिए विपक्षीगण हरभजन सिंह चीमा, अरविंद पांडे विधायक गदरपुर की ओर से याचिकाकर्ता पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और मना करने पर याचिकाकर्ता पर हरिजन एक्ट के मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह लगभग 17 वर्षों से नैनीताल में रह रहा है और 2006 से हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है।

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