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नगर पालिका अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत

Sat, 28 Mar 2015 01:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल Updated Sat, 28 Mar 2015 01:57 AM IST
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Court News

हाईकोर्ट ने आवास आवंटन में हुई गड़बड़ी मामले में नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही तीन अप्रैल को आईओ के समक्ष पेश होने एवं एलडीए को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल नगर पालिका अध्यक्ष श्याम नारायण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। मामले के अनुसार जेएनयूआरएम योजना के तहत नैनीताल के दुर्गापुर क्षेत्र में विस्थापितों को आवास आवंटन में पालिका पर धांधली का आरोप लगाते हुए एलडीए अधिकारी ने मल्लीताल कोतवाली में 5 मार्च 2015 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर कराई थी।
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इसमें कहा था कि पालिका अध्यक्ष ने 1 जुलाई 2014 को निर्धारित मानकों के विपरीत व्यक्तियों को आवास आवंटित किए हैं। याचिकाकर्ता पालिका अध्यक्ष की ओर से कहा गया कि उनकी ओर से कुछ भी नियमों के विरुद्ध नहीं किया गया है। पालिका बोर्ड की सहमति के बाद ही विस्थापितों को आवास आवंटन किया गया है।

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