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हल्द्वानी नितिन हत्याकांड : पार्षद चिंटू पर शिकंजा, हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की होगी संस्तुति

Tue, 06 Jan 2026 11:18 PM IST
गायत्री जोशी अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल
अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 06 Jan 2026 11:18 PM IST
सार

हल्द्वानी में नितिन हत्याकांड के बाद भाजपा पार्षद अमित बिष्ट और उनके करीबियों के शस्त्र लाइसेंस की जांच शुरू कर दी गई है।

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Councillor Chintu faces action; recommendation will be made to cancel his arms license
- फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हल्द्वानी में नितिन हत्याकांड के बाद अब भाजपा पार्षद अमित बिष्ट पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस उसके शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की तैयारी में जुटी है। अमित के साथ ही उसके करीबियों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। इनमें उन विवादित करीबियों की जांच होगी जिन्हें पूर्व में शस्त्र लाइसेंस जारी हुए हैं। इन सभी लाइसेंस को निरस्तीकरण की संस्तुति भी पुलिस कर सकती है।

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पार्षद अमित बिष्ट के पास दो लाइसेंसी असलहे थे। एक दो नाली बंदूक है जिसका इस्तेमाल कर नितिन लोहनी को गोली मारी गई जबकि दूसरा शस्त्र लाइसेंस पिस्टल का है। यह पिस्टल अमित बिष्ट के बेटे जय बिष्ट के पास से बरामद हुई है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने इन दोनों शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति करने की बात की है।

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पुलिस अमित बिष्ट उर्फ चिंटू के पुराने मामलों की फेहरिस्त जुटाने में लगी है। हाल के महीनों में दो प्रकरण ऐसे थे जिसमें पार्षद ने खुलेआम गुंडई करते हुए दो लोगों को पीटा था। सितंबर के प्रथम सप्ताह में सामने आए एक मामले में तो उसे छुड़ाने के लिए कालाढूंगी से भाजपा विधायक बंशीधर भगत को कोतवाली में धरना देना पड़ा था। पुलिस ऐसे सभी मामलों की तलाश में जुट गई है।

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पीड़ित ने तहरीर दी तो दर्ज होगी प्राथमिकी

पूर्व में पार्षद ने जिसका भी उत्पीड़न किया है यदि वे पीड़ित सामने आकर पुलिस से फरियाद करेंगे तो कार्रवाई भी तय है। एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी थाने में यदि पीड़ित शिकायत लेकर आता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए।

विवादित शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची बनाने के निर्देश

एसएसपी ने जिले में जारी सभी शस्त्र लाइसेंस की जांच करने के आदेश दिए हैं। यदि किसी लाइसेंस धारक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज है तो उसकी सूची बनाई जाए। इसके अलावा यदि प्राथमिकी दर्ज न हो फिर भी यदि उसके खिलाफ बलवा, मारपीट, धमकी आदि जैसे मामलों की तहरीर भी आई या नाम प्रकाश में आया तो उसकी भी सूची बने। इन सभी के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्रवाई पुलिस करेगी।



हत्या के मामले में नामजद अमित बिष्ट के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की जा रही है। इसके साथ ही उसके करीबियों तथा जनपद के उन सभी लाइसेंस धारी शस्त्र धारकों की जांच होगी जिन पर थानों में प्राथमिकी है या वह विवादित रहे हैं। शिकायत के आधार पर अमित बिष्ट ने पूर्व में जिस किसी का भी उत्पीड़न किया है और वह पीड़ित सामने आकर तहरीर देता है तो पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करेगी। - डॉ. मंजूनाथ टीसी, एसएसपी



 

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