{"_id":"68a78f96ea4410a26a03b9b8","slug":"contradictions-in-witnesses-statements-three-accused-of-attempted-murder-acquitted-nainital-news-c-8-1-hld1048-621439-2025-08-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"Nainital News: गवाहों के बयानों में विराेधाभास, हत्या के प्रयास के तीन आरोपी दोषमुक्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Nainital News: गवाहों के बयानों में विराेधाभास, हत्या के प्रयास के तीन आरोपी दोषमुक्त
विज्ञापन
प्रतीकात्मक
हल्द्वानी। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हल्द्वानी सुजीत कुमार ने हत्या के प्रयास के आरोप में तीन लोगों को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं।
अप्रैल 2019 में ललित सिंह रौतेला ने बनभूलपुरा थाने में केस दर्ज कराया। आरोप था कि बाइक सवार युवकों ने उन पर तमंचे से जानलेवा हमला किया। इसमें वह बाल-बाल बचे और गोली कार में लगी। मामले में पुलिस ने अशोक गंगवार, चंदन सिंह उर्फ देव सिंह और आनंद राम के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था।
अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए जिसमें कुछ चश्मदीदों ने आरोपियों की मौजूदगी और हमले की बात कही। कुछ के बयान में विरोधाभास था। अदालत ने माना कि घटना से जुड़ी तहरीर और गवाहों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। घटनास्थल पर बरामद बाइक और अन्य साक्ष्यों की कड़ी भी अभियोजन जोड़ नहीं पाया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव और बयानों में विरोधाभास पर में दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
अप्रैल 2019 में ललित सिंह रौतेला ने बनभूलपुरा थाने में केस दर्ज कराया। आरोप था कि बाइक सवार युवकों ने उन पर तमंचे से जानलेवा हमला किया। इसमें वह बाल-बाल बचे और गोली कार में लगी। मामले में पुलिस ने अशोक गंगवार, चंदन सिंह उर्फ देव सिंह और आनंद राम के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा में केस दर्ज किया था।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए जिसमें कुछ चश्मदीदों ने आरोपियों की मौजूदगी और हमले की बात कही। कुछ के बयान में विरोधाभास था। अदालत ने माना कि घटना से जुड़ी तहरीर और गवाहों के बयान में परस्पर विरोधाभास है। घटनास्थल पर बरामद बाइक और अन्य साक्ष्यों की कड़ी भी अभियोजन जोड़ नहीं पाया। न्यायालय ने सभी आरोपियों को साक्ष्य के अभाव और बयानों में विरोधाभास पर में दोषमुक्त कर दिया है।
विज्ञापन