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सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जारी रखें टेंडर प्रक्रिया
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के गौला रोखड़ क्षेत्र में स्वीकृत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद नगर निगम को निर्देश दिए कि वह टेंडर प्रक्रिया तो जारी रखे जारी रखे लेकिन टेंडर किसी को एलॉट न किया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 15 फरवरी तक प्रतिशपथपत्र पेश करने के लिए कहा। सुनवाई के दौरान सरकार और नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को बनाने के लिए उन्हें वन विभाग व पीसीबी की अनुमति मिली है। गौला रोखड़ में हल्द्वानी, नैनीताल, भीमताल, रुद्रपुर सहित कुमाऊं के मुख्य शहरों का वेस्ट आता है। प्लांट को यहां स्थापित करने में कोई खतरा नहीं है। नवंबर में इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी जारी कर दी गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हबीबुर्रहमान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए हल्द्वानी के गौलापार में रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है। इसे बनाने के लिए नवंबर में टेंडर निकाला गया था। याचिका में कहा गया कि जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह गौला नदी का रोखड़ क्षेत्र है। बरसात के समय यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय पर यहां सूखा रहता है। याचिका में कहा गया कि प्लांट को यहां बनाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। इसलिए इसे यहां पर नहीं बनाया जाए। पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिए कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सजंय मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी हबीबुर्रहमान अंसारी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाने के लिए हल्द्वानी के गौलापार में रोखड़ क्षेत्र को स्वीकृत किया है। इसे बनाने के लिए नवंबर में टेंडर निकाला गया था। याचिका में कहा गया कि जिस क्षेत्र में इसे बनाया जा रहा है, वह गौला नदी का रोखड़ क्षेत्र है। बरसात के समय यहां बाढ़ आ जाती है और अन्य समय पर यहां सूखा रहता है। याचिका में कहा गया कि प्लांट को यहां बनाने से भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। इसलिए इसे यहां पर नहीं बनाया जाए। पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने नगर निगम को निर्देश दिए कि संबंधित टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन टेंडर किसी को एलॉट नहीं किया जाएगा।
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