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राजाजी पार्क निदेशक को अवमानना नोटिस

Haldwani Bureau हल्द्वानी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Jul 2021 02:36 AM IST
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Contempt notice to Rajaji Park Director
नैनीताल। हाइकोर्ट ने पूर्व के आदेश का पालन नहीं करने पर हरिद्वार स्थित राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डीके सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गब्बर सिंह और दो अन्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर उन्हें समान कार्य का समान वेतन दिए जाने के आदेश दिए थे। कई बार प्रत्यावेदन देने के बावजूद हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है और अभी तक उनको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जा रहा है।
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वे लंबे समय से दैनिक श्रमिक के रूप में राजाजी नेशनल पार्क में कार्य कर रहे हैं। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने राजाजी नेशनल पार्क के निदेशक डीके सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।
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